ब्रेकिंग
अफीम की अवैध खेती पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कड़ा रुख प्रशिक्षु न्यायाधीश लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री श्री... बिजली उपभोक्ताओं की पीड़ा को दूर करेगी समाधान योजना : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पटरीपार सिकोला भाटा सब्जी मार्केट में निगम की बड़ी कार्रवाई, नाली के ऊपर बने 35 से अधिक अवैध निर्माण... छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी गैस एवं डीजल-पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक, आपूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी क... कबीरधाम में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए शुरू होगी बड़ी मुहिम नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम / उप निर्वाचन 2026 हेतु निर्वाचक नामावली कार्यक्रम जारी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCR) की पहली बैठक आयोजित प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ निगम की सख्त कार्रवाई, कई दुकानों से डिस्पोजल गिलास व झिल्ली पन्नी जब्... राज्यपाल ने संत शदाराम साहिब भाषा भवन का किया शिलान्यास
छत्तीसगढ़

न्यायिक प्रकरण में लापरवाही को लेकर शासकीय अधिवक्ता को नोटिस

मनेन्द्रगढ़  | कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट के आदेशानुसार एवं तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, माननीय न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मनेन्द्रगढ़ में विचाराधीन प्रकरण ‘फूलचंद विश्वकर्मा वगैरह विरुद्ध भूपेन्द्र क्लब मनेन्द्रगढ़’ के मामले में शासकीय अधिवक्ता की लापरवाही सामने आई है।

मामले में वादी पक्ष द्वारा 1 मार्च 2025 को वाद बिंदुओं में संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे 12 मार्च 2025 को न्यायालय ने स्वीकृत कर लिया। लेकिन शासकीय अधिवक्ता ने इस संशोधन की जानकारी शासन पक्ष को नहीं दी, जिससे न्यायालय में जवाब दावा में आवश्यक संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

परिणामस्वरूप, अनावश्यक रूप से अतिरिक्त समय मांगने की नौबत आ गई। इस लापरवाही के चलते तहसीलदार कार्यालय ने शासकीय अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यदि समय पर जवाब नहीं दिया जाता है, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button